चुनाव आयोग क्या है?
चुनाव आयोग एक संवैधानिक प्राधिकरण है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत कार्य करता है। जो देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाने के लिए जिम्मेदार है।
चुनाव आयोग
मुख्यालय | नई दिल्ली |
स्थापना | 25 जनवरी 1950 |
मुख्य चुनाव आयुक्त | सुशील चंद्रा |
चुनाव आयोग के मुख्य उद्देश्य
चुनाव आयोग का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद और राज्यों की विधानसभाओं के लिए स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना है।
यह राजनीतिक दलों को पंजीकृत करने के लिए जिम्मेदार हैं।
चुनाव आयोग की संरचना

चुनाव आयोग में एक मुख्य चुनाव आयुक्त ( Chief Election Commissioner ) और दो अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं।
मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति
मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य आयुक्तों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। मुख्य चुनाव आयुक्त 6 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, तक कार्य करता है।
मुख्य चुनाव आयुक्त की शक्तियाँ
मुख्य चुनाव आयुक्त की सिफारिश के बिना चुनाव आयुक्त या एक क्षेत्रीय आयुक्त को पद से हटाया नहीं जा सकता।
वे कदाचार के मामले में चुनाव रद्द करने की शक्ति रखते हैं।
मुख्य चुनाव आयुक्त की निष्कासन प्रक्रिया।
भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान प्रक्रिया के जरिए उनके कार्यालय से हटाया जा सकता है।
अन्य चुनाव आयुक्तों को मुख्य चुनाव आयुक्त की सिफारिश पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है।
खामियां
संविधान ने चुनाव आयोग के सदस्यों की योग्यता निर्धारित नहीं की है।
संविधान ने मुख्य चुनाव आयुक्त की नामांकन प्रक्रिया का वर्णन नहीं किया है, सरकार कठपुतली नियुक्त कर सकती है।
अधिकतर पूछे जाने वाले प्रश्न।
- चुनाव आयोग का मुख्यालय कहां स्थित है?
नई दिल्ली
- चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई थी?
25 जनवरी 1950