इस लेख में हम जानेंगे कि Nominee क्या होता है और कौन है। जब हम बैंक अकाउंट, डीमैट अकाउंट और लाइफ इंश्योरेंस का फॉर्म भरते हैं तो उसमें नॉमिनी का कॉलम जरूर होता है। बहुत से लोग Nominee व्यक्ति का नाम नहीं भरते हैं, वे इस कॉलम को खाली छोड़ देते हैं।
जो लोग यह जानते हैं कि खाताधारक की मृत्यु के बाद सारा पैसा नॉमिनी के पास जाएगा, वे हमेशा नॉमिनी का कॉलम भरते हैं। लेकिन नॉमिनी को लेकर कई भ्रांतियां हैं जैसे कि नॉमिनी कौन होता है, क्या 18 साल से कम उम्र के व्यक्ति को नॉमिनी बनाया जा सकता है या कानून की नजर में नॉमिनी क्या होता है।
नॉमिनी (Nominee) क्या होता है?

Nominee वह व्यक्ति है जिसे आप बैंक खाते या डीमैट खाते में नामांकित करते हैं जो आपकी अप्रत्याशित मृत्यु के बाद सभी लाभ प्राप्त करने का हकदार होता है।
बहुत से लोग सोचते हैं कि नॉमिनी संपत्ति या खाते का हकदार है लेकिन ऐसा नहीं है, भारतीय कानून के अनुसार, नॉमिनी केवल संपत्ति या खाते का संरक्षक होता है। वह कानूनी रूप से संपत्ति या खाते को कानूनी उत्तराधिकारी को हस्तांतरित करने के लिए बाध्य होता है।
नॉमिनी आपके भाई, बहन, माता-पिता, पत्नी, बच्चे या आपका कोई भी दोस्त हो सकता है।
बैंक खाते के लिए नॉमिनी के नियम (Bank Account nominee rules in Hindi)
यदि खाताधारक की किसी भी तरह से मृत्यु हो जाती है, तो सारा पैसा Nominee के पास चला जाएगा लेकिन उसे कानूनी रूप से धन को कानूनी उत्तराधिकारी को हस्तांतरित करना होगा, जिसका नाम वसीयत में है। अगर वसीयत नहीं है तो परिवार को दस्तावेजों के जरिए पैसा मिल सकता है।
अगर कोई नॉमिनी नहीं है तो बैंक से पैसे निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। आरबीआई के एक आंकड़े के मुताबिक बैंकों में हजारों करोड़ रुपये पड़े हैं, जिसे किसी ने भी क्लेम नहीं किया।
शेयरों के लिए नॉमिनी के नियम
यदि आप शेयर बाजार में व्यापार करते हैं या निवेश करते हैं, तो कंपनी अधिनियम के अनुसार, Nominee आपके शेयरों का हकदार होगा। इसलिए आपको डीमैट अकाउंट में नॉमिनी का नाम जरूर भरना चाहिए।
हमें Nominee क्यों बनाना चाहिए?
देखिए मृत्यु एक अटल सत्य है यदि किसी कारण से खाताधारक की मृत्यु हो जाती है तो बिना नॉमिनी के बैंकों से पैसा निकालना बहुत मुश्किल है, यह एक बहुत लंबी प्रक्रिया है। हम पहले ही बात कर चुके हैं की बैंकों के पास बहुत सारा एसा पैसा है जिसे आजतक किसी ने क्लेम नहीं किया।
इसलिए हर व्यक्ति को नॉमिनी का कॉलम जरूर भरना चाहिए, इसके साथ वसीयत भी जरूरी है।
Nominee बनाते समय याद रखने योग्य बातें –
- Nominee बनाते समय Nominee का पूरा नाम, पता, आपका नॉमिनी के साथ संबंद स्पष्ट लिखें।
- नामांकित व्यक्ति का नाम आधार कार्ड के नाम से मेल खाना चाहिए, ऐसा न हो कि आप कोई अन्य भर दें।
- अगर नॉमिनी की उम्र 18 साल से कम है, तो आपको नॉमिनी के साथ-साथ गार्जियन का नाम, पता और नॉमिनी के साथ उनका रिश्ता भी भरना चाहिए।
नॉमिनी कैसे बदलें?
बैंक में आप नेट बैंकिंग के जरिए या बैंक में जाकर फॉर्म भरकर नॉमिनी बदल या जोड़ सकते हैं। जो लोग शेयर बाजार में निवेश करते हैं, वे डीमैट खाते में नॉमिनी का नाम ऑनलाइन जोड़ या बदल सकते हैं।
यदि आपका डीमैट एकाउंट Upstox में है, तो आप वेबसाइट से नॉमिनी फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं और उसे भरकर, Upstox के ऑफिस को कूरियर कर सकते हैं।
- क्या नॉमिनी को किसी भी समय बदला या जोड़ा जा सकता है।
जी हाँ, Nominee को किसी भी समय बदला या जोड़ा जा सकता है।
- क्या 18 साल से कम उम्र के व्यक्ति को नॉमिनी बनाया जा सकता है?
जी हाँ, 18 साल से कम उम्र का व्यक्ति भी नॉमिनी बन सकता है।
निष्कर्ष (Conclusion)
ज्यादातर लोग नॉमिनी का कॉलम खाली छोड़ देते हैं लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि नॉमिनी क्या होता है, यह जानने के बाद आप यह गलती कभी नहीं करेंगे।