भारतीय ध्वज संहिता 2002 | Flag Code of India 2002 in Hindi

Flag Code of India 2002 in Hindi 

भारतीय ध्वज संहिता में कई प्रावधान Prevention of Insults to National Honor Act, 1971 और Emblems and Names (Prevention of Improper Use) Act, 1950 से लिए गए है।

ध्वज कोड ध्वज लहराने के पहले के नियमों को प्रतिस्थापित नहीं करता है, इसे पुराने कानूनों और परंपराओं को एक साथ लाने के लिए लाया गया था।

भारतीय ध्वज संहिता 2002

Flag Code of India in Hindi
Flag Code of India in Hindi

तिरंगा फहराने के नियम

  • इसमें लिखा है कि Emblems and Names (Prevention of Improper Use) Act, 1950 और the Prevention of Insults to National Honor Act, 1971 के नियमों को ध्यान में रखकर, सार्वजनिक और निजी संस्थानों द्वारा ध्वज के प्रदर्शन पर कोई प्रतिबंध नहीं है। 
  • तिरंगे की समान ऊंचाई पर या तिरंगे के साथ फूल, राजनीतिक और धार्मिक ध्वज सहित कोई अन्य वस्तु नहीं फहराई जा सकती है, तिरंगा हमेशा सबसे ऊपर होना चाहिए।
  • क्षतिग्रस्त या अव्यवस्थित तिरंगे को नही फहराया जा सकता। इसके साथ तिरंगे को किसी त्योहार या पार्टी में सजावट के लिए उपयोग करना भी वर्जित है।
  • अगर तिरंगा क्षतिग्रस्त हो, तो उसे “ध्वज की गरिमा के अनुरूप जलाकर या किसी अन्य तरीके से” निजी तौर पर नष्ट कर दिया जाना चाहिए।
  • किसी भी कागज के झंडे, जो स्कूल या खेल आयोजन में उपयोग किए जाते हैं, उन्हें अनुचित रूप से नहीं फेका जाना चाहिए और उन्हें निजी तौर पर निपटाया जाना चाहिए।
  • इसमें उल्लेख है कि किसी को भी सलामी देते समय तिरंगे को नहीं झुकाया जा सकता और न ही इसका उपयोग व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है।

ध्वज के सही प्रदर्शन के लिए वर्तमान नियम

  • ध्वज को हमेशा धीरे-धीरे और औपचारिक रूप से नीचे किया जाना चाहिए।
  • जब किसी कर्मचारी द्वारा एक बालकनी या किसी भवन के सामने से एक झंडा प्रदर्शित किया जाता है, तो भगवा बैंड कर्मचारियों के सबसे दूर के छोर पर होना चाहिए।
  • जब स्पीकर के पोडियम पर ध्वज प्रदर्शित किया जाता है, तो ध्वज को स्पीकर के दाईं ओर रखा जाना चाहिए।
  • यदि कार पर झंडा लगाया गया हो, तो झंडे को बोनट के बीच में या कार के सामने के दाहिने तरफ फहराया जाना चाहिए।
  • परेड में तिरंगा या तो लाइन के केंद्र के सामने या आगे बढ़ने वाली लाइन के दाईं ओर होना चाहिए। इसमें आगे कहा गया है कि जब परेड में तिरंगा गुजर रहा हो, या झंडा फहराने या उतारने के समारोह के दौरान, उपस्थित व्यक्ति को ध्यान से खड़ा होना चाहिए और ध्वज को सलामी देनी चाहिए।
  • तिरंगे को सलामी देने से पहले गणमान्य व्यक्तियों को अपने सिर से टोपी उतार देनी चाहिए।
  • राज्य के प्रमुखों, गणमान्य व्यक्तियों की मृत्यु के शोक के दौरान तिरंगा आधा झुकाया जा सकता है।

रात में तिरंगा फहराने के नियम 

  • रात में भी तिरंगा फहराया जा सकता है लेकिन शर्त यह है कि झंडा वास्तव में लंबा हो और झंडा अच्छी तरह से प्रकाशित हो।

ध्वज के मानक आयाम –

  • इसमें कहा गया है कि तिरंगा नौ मानक आयामों का हो सकता है – 6300 x 4200, 3600 x 2400, 2700 x 1800, 1800 x 1200, 1350 x 900, 900 x 600, 450 x 300, 225 x 150 और 150 x 100 (सभी आकार mm में).
  • इसमें यह भी कहा गया है कि वीवीआईपी उड़ानों पर झंडे 450 x 300 mm, कारों पर 225 x 150 mm और सभी टेबल झंडे 150 x 100 mm आकार के होने चाहिए।
  • तिरंगा हाथ से बुने हुए उन या सूती या रेशमी खादी से बना होना चाहिए।
  • राष्ट्रीय ध्वज का आकार आयताकार होना चाहिए और लंबाई-चौड़ाई का अनुपात हमेशा 3:2 होना चाहिए।

तिरंगे के प्रदर्शन को नियंत्रित करने वाले पहले बनाये गए नियम –

Provision of the Emblems and Names (Prevention of Improper Use) Act, 1950 और the Prevention of Insults to National Honor Act, 1971.

Prevention of Insults to National Honor Act, 1971 

  • यह अधिनियम राष्ट्रीय ध्वज, संविधान, राष्ट्रगान और भारतीय मानचित्र सहित देश के राष्ट्रीय प्रतीकों का अपमान करने से रोकता है।
  • इस अधिनियम की धारा 2 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि, “जो कोई भी किसी भी स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज या भारत के संविधान को जलाता है, विकृत करता है, नष्ट करता है, रौंदता है या अनादर दिखाता है या अवमानना ​​करता है (चाहे शब्दों द्वारा हो, लिखित हो, या कृत्यों द्वारा) तो उसे कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक हो सकती है, या जुर्माने से, या दोनों से दंडित किया जाएगा।”
  • इस अधिनियम के अनुसार तिरंगे पर कोई शिलालेख लगाना, किसी मूर्ति, स्मारक या मंच को ढकने के लिए उसका उपयोग करना और रूमाल, या किसी पोशाक सामग्री पर कढ़ाई या छपाई करना तिरंगे का अपमान माना जाता है।
  • इसके अलावा, तिरंगे को पानी में भिगोना, तिरंगे का हिस्सा जमीन को छूना या उल्टा लहराना भी झंडे का अपमान माना जाता है।

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